EPFO ने पीएफ क्लेम नियमों में किया बड़ा बदलाव कुछ खास कैटेगरी के कर्मचारियों UAN में छूट दी है
EPFO: ने पीएफ (Provident Fund) क्लेम के नियमों में एक अहम बदलाव किया है. अब सभी कर्मचारियों के लिए पीएफ क्लेम करते समय आधार (Aadhaar) अनिवार्य नहीं होगा. हालांकि, यह बदलाव केवल कुछ विशेष श्रेणियों (categories) के कर्मचारियों पर लागू होगा. यह कदम उन लोगों के लिए राहत लेकर आया है, जिन्हें आधार जैसे डॉक्यूमेंट प्राप्त करना मुश्किल है.
तरराष्ट्रीय कर्मचारी (International Employees): जो भारत में काम करने के बाद अपने देश लौट गए और आधार प्राप्त नहीं कर पाए.
विदेशी नागरिकता प्राप्त भारतीय (OCI Holders): जो स्थायी रूप से विदेश में रह रहे हैं.
नेपाल और भूटान के नागरिक: जिन्हें आधार प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है.
EPFO आधार के अलावा विकल्प क्या हैं?
जिन कर्मचारियों के पास आधार नहीं है, वे अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों के माध्यम से पीएफ क्लेम कर सकते हैं. इसमें शामिल हैं:
- पासपोर्ट
- नागरिकता प्रमाणपत्र
- अन्य आधिकारिक आईडी प्रूफ
- इसके अलावा, ₹5 लाख से अधिक के क्लेम के लिए, नियोक्ता (Employer) से सदस्य की प्रामाणिकता (verification) अनिवार्य होगी.
EPFO क्लेम प्रक्रिया में सावधानी
ईपीएफओ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे हर क्लेम की सावधानीपूर्वक जांच करें. स्वीकृति के लिए ई-ऑफिस फाइल के माध्यम से मंजूरी आवश्यक होगी.
कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे-
- एक ही यूएएन नंबर बनाए रखें.
- यदि यूएएन बदल जाए, तो पिछला सर्विस रिकॉर्ड नए यूएएन में ट्रांसफर करा लें
क्या होगा इस बदलाव का फायदा?
इस कदम से उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी जो आधार कार्ड नहीं बनवा सकते हैं या जिनके लिए आधार लेना व्यावहारिक नहीं है. इससे अंतरराष्ट्रीय कर्मचारियों, विदेशी नागरिकता धारकों और भारत से बाहर रहने वाले लोगों को अपना पीएफ क्लेम करने में आसानी होगी.
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EPFO का प्रयास
ईपीएफओ का यह बदलाव कर्मचारियों को सरल और पारदर्शी सेवा देने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है. यह नियम उन लोगों के लिए बड़ी मदद साबित होगा, जिन्हें पहले कागजी कार्रवाई के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ता था.
इससे जुड़ी किसी भी जानकारी या सहायता के लिए कर्मचारी EPFO की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं.